CBI कोर्ट में आजम खान पर जल निगम भर्ती घोटाले में तय नहीं हो सका आरोप, सुप्रीम कोर्ट को कहा 'शुक्रिया'
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 May 2022 12:54 PM
आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार में जल निगम के अध्यक्ष थे. उनके कार्यकाल के दौरान जल निगम में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, क्लर्क, आशुलिपिक समेत 1300 पदों पर भर्ती हुई थी. इसमें कई अनियमितताओं के साथ ही व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे. इसी मामले में आज उन पर फैसला आ सकता है.
Lucknow News: जल निगम भर्ती घोटाले में गुरुवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई. सीतापुर जेल में बंद आजम खान को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस की विशेष टीम लखनऊ के कैसरबाग स्थित सीबीआई की विशेष अदालत लेकर पहुंची थी. सीतापुर के सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खां को लखनऊ लाया गया. हालांकि, चार्जशीट से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट न मिलने की बात कहने पर कोर्ट ने उन पर कोई आरोप नहीं तय किया है. कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले के दस्तावेज आजम खान के वकील को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार में जल निगम के अध्यक्ष थे. उनके कार्यकाल के दौरान जल निगम में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, क्लर्क, आशुलिपिक समेत 1300 पदों पर भर्ती हुई थी. इसमें कई अनियमितताओं के साथ ही व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे. इसी मामले में आज उन पर फैसला आ सकता है.
आजम खान के वकील मो. कासिम ने बताया कि जल निगम घोटाले में एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद 12 मई को आजम खान पर आरोप तय होने थे. मगर उनके वकील ने कोर्ट में फोरेंसिक रिपोर्ट की मांग की थी. इस पर अपना आदेश देते हुए कोर्ट ने सरकारी पक्ष को दस्तावेज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. इस बीच आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहा है. इस कारण गुरुवार को सुनवाई के दौरान आजम खान के ऊपर इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. उन्होंने कहा, ‘चलो किसी ने तो उनके बारे में सोचा. आजम खान ने कहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है. इसके बाद भी उन्हें उस बैरक में रखा जा रहा है जहां फांसी की सजा पाए कैदियों को रखा जाता है.’
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