Rourkela News: पुरी से हटिया आ रही तपस्विनी एक्सप्रेस पर संबलपुर के रेंगाली और झारसुगुड़ा स्टेशन के बीच पथराव किया गया. आरपीएफ की टीम मामले की जांच में जुटी है.
Rourkela News: पुरी से हटिया आ रही तपस्विनी एक्सप्रेस पर शनिवार सुबह संबलपुर के रेंगाली और झारसुगुड़ा स्टेशन के बीच पथराव किया गया. पत्थर लगने से दो एसी कोच की खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया है. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के बाद यात्रियों में भय देखा गया. इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग हो रही है.तड़के 5:45 बजे हुई घटना, बी-6 कोच का कांच टूटा
शनिवार तड़के पुरी-हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस संबलपुर से झारसुगुड़ा की ओर आ रही थी. सुबह 5:45 बजे के करीब रेंगाली और झारसुगुड़ा स्टेशन के बीच ट्रेन की एसी कोच बी-6 और बी-7 पर असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया. इस घटना में कोच बी-6 के सीट नंबर-15 की खिड़की का कांच टूट गया. इसके टुकड़े सीट पर बिखर गये. हालांकि, इस दुर्घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. लेकिन इस ट्रेन पर पत्थर किसने और क्यों फेंके, इसकी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. आरपीएफ की टीम मामले की जांच में जुटी है.राउरकेला, बंडामुंडा व झारसुगुड़ा के 2-2 आरपीएफ कांस्टेबल निलंबित
दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्यरत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के 10 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीएससी पी शंकर कुट्टे ने यह कार्रवाई की है. निलंबित आरपीएफ कांस्टेबल में बंडामुंडा के सीबी सिंह व सोनू कुमार, राउरकेला के अमरजीत कुमार व जितेंद्र कुमार, झारसुगुड़ा के गोपाल सिंह व डीके पंडित, टाटानगर के सीपी प्रजापति, सीनी के रब्बानी खान, एमके चौहान व अमित कुमार शामिल हैं. सीनियर डीएससी ने इस बाबत एक पत्र भी जारी किया है. वहीं निलंबन के संबंध में सूचित किया गया कि सभी कांस्टेबलों को प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे अपने मुख्यालय में उपस्थित होना होगा. साथ ही निर्देश दिया गया है कि वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. इन निलंबित कांस्टेबलों पर अपने वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करने समेत झारखंड के हजारीबाग और मानेसर में एनएसजी बीएसएफ केंद्रों में कमांडो प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट नहीं करने का आरोप है. सभी के खिलाफ आरपीएफ नियम 1987 के नियम 134(4) के तहत कार्रवाई की गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है