नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी की जमानत रद्द

चाईबासा : नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन-शोषण के आरोपी राहुल बोबोंगा की जमानत अर्जी प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नामंजूर कर दिया. नोवामुंडी थानांतर्गत लोकेसाई निवासी पीड़िता की मां के बयान पर 15 मार्च 2017 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. बताया गया कि 4 मार्च को वह बाजार […]
चाईबासा : नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन-शोषण के आरोपी राहुल बोबोंगा की जमानत अर्जी प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नामंजूर कर दिया. नोवामुंडी थानांतर्गत लोकेसाई निवासी पीड़िता की मां के बयान पर 15 मार्च 2017 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. बताया गया कि 4 मार्च को वह बाजार गयी थी.
उसकी नाबालिग बेटी घर पर थी. वह बाजार से लौटी, तो बेटी घर में नहीं थी. खोजबीन करने पर पता चला कि रेगाड़बेड़ा के राहुल बोबोंगा उसे कहीं ले गया है. वह राहुल के घर गयी. राहुल का 4 मार्च से लापता होने की जानकारी मिली. 15 मार्च को उसकी बेटी घर आयी और आपबीती बतायी. पीड़िता ने बताया कि राहुल उसे बहला-फुसला कर ओड़िशा ले गया. उसके साथ जबरदस्ती की.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




