निजी स्कूलों में बीपीएल का नामांकन के लिए आवेदन कल तक
Updated at : 02 Mar 2017 5:16 AM (IST)
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कोल्हान के तीनों जिले में आरटीइ व न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी लागू आठ मार्च को दाखिले के चयन के लिए होगी लॉटरी 10 मार्च को चयनित छात्रों की सूची का होगा प्रकाशन चाईबासा : कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविंद विजय बिलुंग ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में गुणवत्तापूर्ण […]
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कोल्हान के तीनों जिले में आरटीइ व न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी लागू
आठ मार्च को दाखिले के चयन के लिए होगी लॉटरी
10 मार्च को चयनित छात्रों की सूची का होगा प्रकाशन
चाईबासा : कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविंद विजय बिलुंग ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आरटीइ (शिक्षा का अधिकार) व न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने पर जोर दिया जा रहा है. आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीट पर कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के विद्यार्थियों का दाखिला के लिए तीनों जिलों में एक समय सीमा निर्धारित की गयी है. इसके तहत दाखिले के लिए तीन मार्च तक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय या विद्यालय में आवेदन जमा दिया जा सकता है. आवेदन पत्र का वितरण 23 फरवरी से किया जा रहा है.
आवेदन के हिसाब से आठ मार्च को दाखिले के लिए लॉटरी होगी. 10 मार्च को चयनित छात्रों की सूची प्रकाशित की जायेगा. 10 से 19 मार्च के बीच नामांकन होंगे. प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची प्रकाशित होगी.
26 मार्च को खाली सीटों के लिए दूसरी सूची
26 मार्च को खाली सीटों के लिए दूसरी सूची प्रकाशित की जायेगी. 31 मार्च प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि होगी. कोटे की सीट पर प्रवेश के बदले तय मानक के अनुसार राज्य सरकार से निजी स्कूलों को प्रति छात्र 425 रुपये मासिक के अनुसार 5100 रुपये सालाना भुगतान किया जायेगा. वित्तीय वर्ष 2016-17 में दाखिला लेने वाले छात्रों के मद में भुगतान के लिए राशि संबंधित जिलों को प्राप्त हो गयी है. स्कूलों से मिलने वाली सूची के आधार पर भुगतान किया जायेगा.
एक अप्रैल से सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं
एक अप्रैल से सभी सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ होंगी. आंगनबाड़ी केंद्र में रहने वाले साढ़े तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जायेगा. इसके लिए सर्वे लगभग पूरा कर लिया गया है. छोटे-छोटे बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर प्राथमिक स्कूलों की कक्षाएं तैयार की जा रही है.
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जा रहे हैं. प्रमंडल के तीनों जिलों में बगैर आरटीइ मान्यता के विद्यालयों का संचालन नहीं होने दिया जायेगा. मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से कोड आवंटित किया जायेगा. इसके अलावा विद्यालयों की सूचनाएं विभाग के पास मौजूद रहेंगी.
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