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दुष्कर्मी को 16 वर्ष की जेल

मंझारी के केसना गांव की है घटना चाईबासा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी लोबो बारिक को दोषी पाकर 16 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. आरोपी मंझारी थानांतर्गत केसना गांव के ढीपासाई टोला निवासी है. 10 नवंबर 2013 को […]

मंझारी के केसना गांव की है घटना

चाईबासा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी लोबो बारिक को दोषी पाकर 16 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. आरोपी मंझारी थानांतर्गत केसना गांव के ढीपासाई टोला निवासी है. 10 नवंबर 2013 को पीड़िता के बयान पर मंझारी थाना में मामला दर्ज हुआ था.
बताया गया कि पीड़िता गांव की दो युवतियों के साथ दोपहर में पत्ता तोड़ने जंगल गयी थी. उसी दौरान आरोपी लोबो बारिक आया है उसका हाथ पकड़ कर हरकत करने लगा. यह देख अन्य युवतियां जंगल से भाग गयी. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता घर पहुंची और माता-पिता को आपबीती सुनायी. माता-पिता ने घटना की जानकारी मुंडा को दी,
लेकिन मुंडा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसके बाद पीड़िता के माता-पिता दूसरे गांव सेरगड़िया के ग्रामीण मुंडा के पास गये. उक्त मुंडा के साथ पीड़िता थाना पहुंची. आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिल जाने से 16 साल की सजा सुनायी गयी.

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