कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 23 को कोल्हान विवि में 28 सितंबर

Updated at : 31 Aug 2016 5:59 AM (IST)
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कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 23 को कोल्हान विवि में 28 सितंबर

घोषणा. कोल्हान विवि में हुई बैठक, चुनाव कार्यक्रम की सूची तैयार चाईबासा : कोल्हान विवि में द्वितीय छात्र संघ चुनाव के कार्यक्रम तय कर लिये गये हैं. कॉलेजों में 23 सितंबर और विश्वविद्यालय में 28 सितंबर मतदान होगा. मंगलवार को विश्वविद्यालय में संपन्न छात्र संघ चुनाव कमेटी की बैठक में यह निर्णय लेते हुए चुनाव […]

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घोषणा. कोल्हान विवि में हुई बैठक, चुनाव कार्यक्रम की सूची तैयार

चाईबासा : कोल्हान विवि में द्वितीय छात्र संघ चुनाव के कार्यक्रम तय कर लिये गये हैं. कॉलेजों में 23 सितंबर और विश्वविद्यालय में 28 सितंबर मतदान होगा. मंगलवार को विश्वविद्यालय में संपन्न छात्र संघ चुनाव कमेटी की बैठक में यह निर्णय लेते हुए चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी. कॉलेजों व विश्वविद्यालय में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही चुनाव कराया जायेगा. इसके लिए कॉलेजों को संबंधित दिशा-निर्देशों व नियमों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया गया है. बैठक प्रतिकुलपति डॉ रंजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें मुख्य रूप से सिंडिकेट सदस्य डॉ राजेश शुक्ल, डीएसडब्लयू प्रो एके उपाध्याय, परीक्षा नियंत्रक डॉ पीके पाणि समेत कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे.
14 को प्रथम मतदाता सूची का प्रकाशन
कार्यक्रमों के अनुसार 14 सितंबर को कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर प्रथम मतदाता सूची और 16 सितंबर को अंतिम मतदान सूची का प्रकाशन होगा. यदि किसी छात्र या छात्रा का मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो वह इन दो दिनों के अंदर मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करा सकते हैं.
17 से नामांकन, नाम वापसी 19 को
निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 17 सितंबर को उम्मीदवारी के लिए परचा दाखिल किया जायेगा. 19 सितंबर तक नामांकन परचों की स्क्रूटनी कर वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन किया जायेगा. वहीं 19 सितंबर को ही शाम 4:00 बजे तक नाम वापस लिया जा सकत है.
कॉलेजों में 10 से 4, विवि में 10 से 2 बजे तक मतदान
कॉलेजों में 23 सितंबर को सुबह 10:00 से 4:00 बजे तक मतदान होगा. इसके लिए कॉलेजों में मतदाताओं की संख्या के आधार पर बूथ बनाये जायेंगे. कॉलेजों को इसे गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है. मतदान के दूसरे दिन कॉलेजों में मतगणना होगी. वहीं विश्वविद्यलाय स्तरीय मतदान 28 सितंबर को सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक मतदान होगा. यह चुनाव पीजी विभाग में होगा. इसमें सिर्फ कॉलेजों से निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ही मतदान करेंगे. मतगणना व परिणामों की घोषणा भी उसी दिन पूरी कर ली जायेगी.
दो दिन चुनाव प्रचार
कॉलेज छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों को दो दिन ही चुनाव प्रचार होगा. 20 सिंतबर व 21 सितंबर शाम चार बजे तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर सकेंगे. चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार को लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत सभी नियम का पालन करना होगा. आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है.
सिंडिकेट में लगेगी अंतिम मुहर
चुनाव कमेटी की बैठक में तय छात्र संघ चुनाव कार्यक्रमों को स्वीकृति के लिए आगामी 1 सितंबर को प्रस्तावित सिंडिकेट मीटिंग में प्रस्तुत किया जायेगा. सिंडिकेट की मुहर लगने के बाद ही चुनाव की घोषणा की जायेगी.
एक को सिंडिकेट मीटिंग में लगेगी अंतिम मुहर
चुनाव कमेटी की बैठक में शामिल प्रतिकुलपति व अन्य पदाधिकारी.
कॉलेजों में चुनाव कार्यक्रम
चुनाव की घोषणा : सिंडिकेट की स्वीकृति के बाद
कॉलेजों में प्रथम मतदान सूची का प्रकाशन : 14 सिंतबर
कॉलेजों में अंतिम मतदान सूची का प्रकाशन : 16 सिंतबर
नामांकन (परचा दाखिल) की तिथि : 17 सितंबर
नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी : 19 सिंतबर
वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन: 19 सितंबर दोपहर 2:30 बजे
नाम वापसी : 19 सितंबर शाम 4:00 बजे तक
उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन : 19 सितंबर शाम 5:00 बजे तक
चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि : 21 सितंबर शाम 4:00 बजे तक
कॉलेजों में मतदान: 23 सितंबर सुबह 10:00 से शाम 4 बजे तक
कॉलेजों में मतगणना व परिणामों की घोषणा : 24 सिंतबर
िववि में चुनाव कार्यक्रम
मतदाता सूची का प्रकाशन : 26 सितंबर सुबह 11:00 बजे तक
नामांकन (परचा दाखिल करने की) तिथि : 26 सितंबर सुबह 11:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी : 26 सितंबर दोपहर 2:00 से शाम 4:00 बजे तक
वैध उम्मीदवार की सूची का प्रकाशन : 26 सितंबर शाम 5:00 बजे
नामांकन वापसी : 27 सितंबर दोपहर 12:00 बजे तक
उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन: 27 सितंबर शाम 5 बजे
मतदान : 28 सिंतबर सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
मतगणना व परिणामों की घोषणा : 28 सितंबर दोपहर 3:00 बजे तक
शपथ ग्रहण समारोह : 29 सितंबर दोपहर 1:00 बजे
पांच हजार तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
नियमों के मुताबिक एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पांच हजार रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं. प्रचार प्रिंट के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा. हाथ से लिखे बैनर-पोस्टर का ही उपयोग किया जा सकता है. प्रचार करने के लिये भी कॉलेज प्रभारी से आदेश लेना होगा, जो अनिवार्य है.
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