गौवंशीय पशु की हत्या कर मांस का अवैध परिवहन, दो गिरफ्तार

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फोटो मामले की जानकारी देते एसडीपीओ | Prabhat Khabar Network

सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में गौवंशीय पशु की हत्या कर मांस ले जा रहे दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मौके से 25 किलो मांस बरामद हुआ है.

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सिमडेगा: झारखंड के सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के छुरीचोखा जंगल में प्रतिबंधित गौवंशीय पशु की हत्या कर उसके मांस का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में सिमडेगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से प्लास्टिक की बोरी में रखा करीब 25 किलोग्राम प्रतिबंधित गौवंशीय पशु का मांस बरामद किया है. इसके अलावा मांस काटने में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त की गयी है.

ग्रामीणों के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, आठ अगस्त को सूचना मिली थी कि छुरीचोखा जंगल में गौवंशीय पशु की हत्या कर उसके मांस को अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किलेसेरा, मांझीटोली होते हुए अवैध रूप से ले जाया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद ग्रामीण के लिखित आवेदन पर बोलबा थाना में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस टीम ने की त्वरित कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अबियल टोप्पो (32 वर्ष), पिता जोन टोप्पो, ग्राम छुरीचोखा, गिरजाटोली, थाना बोलबा तथा अनिल डुंगडुंग (43 वर्ष), पिता दयाल डुंगडुंग, ग्राम गामपूर डीपा, थाना कुतरा, जिला सुंदरगढ़ (ओड़िशा) के रूप में हुई है.

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बीएनएस की धारा 3(5) में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) तथा झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12(1)(2) के तहत मामला दर्ज किया है. आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को रविवार, 9 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.


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