सिमडेगा : आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: उपायुक्त

Updated at : 06 Dec 2018 12:47 AM (IST)
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सिमडेगा : आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: उपायुक्त

सिमडेगा : कोलेबिरा उपचुनाव को लेकर समाहरणालय में बुधवार को उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने प्रेस वार्ता की. उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. आचार संहिता के अनुपालन पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है. आम नागरिकों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के साथ-साथ चुनाव कार्य में लगे […]

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सिमडेगा : कोलेबिरा उपचुनाव को लेकर समाहरणालय में बुधवार को उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने प्रेस वार्ता की. उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. आचार संहिता के अनुपालन पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है. आम नागरिकों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के साथ-साथ चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इसका पालन करना है.
राजनीतिक दलों द्वारा टीवी व सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी नजर रखी जा रही है. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेबल मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है, जो पेड न्यूज पर रख रहा है. सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं होगा, जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो.
कोई दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े. धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों.
राजनीतिक सभा से जुड़े नियम
सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी है. दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहां निषेधाज्ञा तो लागू न हो. सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें.
जुलूस संबंधी नियम
जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें. जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो. राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो, तो समय को लेकर पहले बात कर लें.
मतदान के दिन संबंधी नियम
अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दें. मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो. उसमें प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो. मतदान केंद्र के पास लगाये जाने वाले कैंपों में भीड़ न लगायें. कैंप साधारण होना चाहिए. मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त करें.
स्थान देने में भेदभाव न हो
शासकीय सेवक किसी भी अभ्यर्थी का निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे.
मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं, तो अधिकारी बुलाने पर भी वहां नहीं जायेंगे. चुनाव कार्य से जाने वाले मंत्रियों के साथ नहीं जायेंगे. जिनकी ड्यूटी लगायी गयी है, उन्हें छोड़ कर सभा या अन्य राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे. राजनीतिक दलों को सभा के लिए स्थान देते में भेदभाव न हो.
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