Seraikela Kharsawan News : चांडिल में धड़ल्ले से चल रहा बालू का कारोबार, प्रशासन मौन
Updated at : 05 Aug 2025 12:15 AM (IST)
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर प्रतिबंध लगाया है.
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चांडिल.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर प्रतिबंध लगाया है. इसके बावजूद चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बिना रोक-टोक के बालू का अवैध खनन किया जा रहा है. नीमडीह प्रखंड की शंख नदी से प्रतिदिन अवैध रूप से माफिया बालू खनन कर रहे हैं. प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर नीमडीह प्रखंड के सिंदूरपूर, झिमड़ी, मुरू, बागड़ी, बुरुडीह गांव में रात के अंधेरा में बालू का खनन व परिवहन किया जा रहा है. नीमडीह थाना के सिंदूरपुर गांव में दो लोग बालू का अवैध स्टॉक यार्ड बना लिया है. जहां प्रति ट्रैक्टर 5000-5500 रुपये में बालू बेचा जा रहा है. इसके लेकर ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी व्याप्त है.खनन से नाले में तब्दील शंख नदी
शंखा नदी में बालू खनन कर नदी की प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया गया. बालू के अवैध खनन से नदी को नाला बना दिया गया. वहीं प्रशासन बेखबर है.
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