सरायकेला : सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में तेजाब हमले के पांच आरोपी को दस-दस वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Jan 2019 10:27 PM
सरायकेला : राजनगर के कुनाबेड़ा गांव में माता सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान आपसी विवाद में तेजाब फेंकने के पांच आरोपियों को जिला व सत्र न्यायधीश शिव शरण दुबे की अदालत में पयार्प्त साक्ष्य के आधार पर भादवी की धारा 326ए व 34 के तहत दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास व छह-छह हजार रुपये […]
सरायकेला : राजनगर के कुनाबेड़ा गांव में माता सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान आपसी विवाद में तेजाब फेंकने के पांच आरोपियों को जिला व सत्र न्यायधीश शिव शरण दुबे की अदालत में पयार्प्त साक्ष्य के आधार पर भादवी की धारा 326ए व 34 के तहत दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास व छह-छह हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा दिया गया है.
मामला वर्ष 2017 का है. इस संबंध में राजनगर थाना में सूचक वीर सिंह महतो ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विभुति पंजीयारा ने दी.
क्या था मामला
राजनगर थाना के कुनाबेड़ा गांव में चार फरवरी 2017 की रात आठ बजे माता सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा था. इस बीच भीड़ का फायदा उठाते हुए पांच अभियुक्त कृष्णा महतो, समीर महतो, रोहित महतो, सुखदेव महतो व वनबिहारी महतो ने सूचक के पुत्र कमल महतो, विमल महतो व भगिना मनोज महतो के चेहरे पर तेजाब डाल दिया. जिससे तीनों का चेहरा झुलस गया.
घटना के पश्चात तुरंत तेजाब हमले में घायल सभी युवकों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया. आरोपियों के साथ किसी मामले को लेकर एक साल पहले से विवाद चल रहा था. मामले पर अदालत ने सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पांचों आरोपियों को सजा सुनायी है.
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