मामला पत्नी को फांसी लगाकर हत्या करने का
Advertisement
पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
मामला पत्नी को फांसी लगाकर हत्या करने का राजमहल : पत्नी की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में राजमहल व्यवहार न्यायलय के एडीजे तृतीय दीपक वर्णवाल के न्यायालय में बरहरवा थाना कांड संख्या 163/05 के अभियुक्त बरहरवा थाना क्षेत्र के बरहरवा पतना हटिया डोम पाडा निवासी पिंटू रजक को भादवि की धारा 306 के […]
राजमहल : पत्नी की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में राजमहल व्यवहार न्यायलय के एडीजे तृतीय दीपक वर्णवाल के न्यायालय में बरहरवा थाना कांड संख्या 163/05 के अभियुक्त बरहरवा थाना क्षेत्र के बरहरवा पतना हटिया डोम पाडा निवासी पिंटू रजक को भादवि की धारा 306 के अंतर्गत दोषी पाकर 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 10 दस हजार आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी. दंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है.
कांड के आवेदक गिरधारी रजक ने पुलिस को आवेदन में बताया था कि मेरी पुत्री के शादी के बाद से ही ससुराल वालो द्वारा प्रडताडित किया जा रहा है. एक दिन अचानक बीमारी से पुत्री के मौत होने की खबर भेजी गयी है. मृत पुत्री की शव को देखा तो शरीर पर रस्सा का निशानी था. मामला न्यायलय में लंबे समय तक चलने व 12 ग्वाहों के बाद न्यायलय द्वारा आरोपित को दोषी पाकर सजा सुनायी गयी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement