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10 दिनों में डस्ट नहीं हटा तो लगेगा जुर्माना

चार नंबर खदान की जांच कर डीएमओ ने कहा क्रशर मालिकों को साथ बैठक कर दिया अल्टीमेटम डस्ट नहीं हटाने पर 50 हजार जुर्माना देने की की बात मंडरो/साहिबगंज : मिर्जाचौकी के चार नंबर खदान स्थित गोचर जमीन से डस्ट नहीं हटाने की मामला प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद नवनियुक्त डीसी शैलेश चौरसिया […]

चार नंबर खदान की जांच कर डीएमओ ने कहा

क्रशर मालिकों को साथ बैठक कर दिया अल्टीमेटम
डस्ट नहीं हटाने पर 50 हजार जुर्माना देने की की बात
मंडरो/साहिबगंज : मिर्जाचौकी के चार नंबर खदान स्थित गोचर जमीन से डस्ट नहीं हटाने की मामला प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद नवनियुक्त डीसी शैलेश चौरसिया के निर्देश पर शनिवार को जिला खनन पदाधिकारी फेकू राम एवं थाना प्रभारी बीडी चौधरी ने निरीक्षण किया. इस क्रम में पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक हुई. इसमें डस्ट हटाने को लेकर सर्वसम्मति से कमेटी गठित की गयी. इसमें अध्यक्ष बद्री प्रसाद भगत, उपाध्यक्ष तारकेश्वर जायसवाल, संयोजक संजय जायसवाल के अलावा सदस्य सुमित चौधरी, रवि चौरसिया, मंटू ठाकुर, प्रमोद भगत, राजीव भगत, अभ्यानंद भगत, मिथिलेश भगत,
राजीव राणा, बबलू जायसवाल, प्रकाश साह, सिंटू चौरसिया को मनोनित किया गया. बैठक में निर्णय लिया कि 10 दिन के अंदर डस्ट गोचर से साफ करने पर सहमति बनी. डस्ट नहीं हटने पर हर क्रशर पर जुर्माना 50 हजार रुपये का जुर्माना देने की बात कही गयी. इधर डीएमओ के निरीक्षण से अवैध क्रशर मालिकों के बीच हड़कंप व्याप्त है.

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