एनसीएलएटी ने ईपीएफओ की अपील में हुई देरी को माफ किया, 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

केनवा से लिया गया इमेज
Jamshedpur News: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी), नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ ईपीएफओ की अपील में हुई 14 दिनों की देरी को माफ कर दिया है. इससे जुड़ी पूरी खबर नीचे पढ़ें.
जमशेदपुर से अशोक झा की रिपोर्ट
Jamshedpur News: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी), नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा दायर अपील में हुई देरी को माफ कर दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 के लिए तय की है.
एनसीएलएटी ने दी मंजूरी
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईपीएफओ के आवेदन (आईए नंबर 814/2026) पर सुनवाई करते हुए 14 दिनों की देरी को माफ करने का आदेश पारित किया.
ईपीएफओ ने दी देरी के पीछे वजह
ईपीएफओ ने बताया कि सरकारी विभाग होने के कारण आदेश के खिलाफ कानूनी राय लेने और पैनल अधिवक्ताओं (Advocate) के साथ समन्वय में समय लगा.
दस्तावेज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय लगा
मामला जमशेदपुर और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित था, जिससे दस्तावेजों के संग्रह और स्पष्टीकरण में अधिक समय गया. विभाग के भीतर कई स्तरों पर स्वीकृति और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया ने भी देरी में योगदान दिया.
अगली सुनवाई की तिथि
पीठ ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देरी को माफ कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को निर्धारित की है.
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By Priya Gupta
प्रिया गुप्ता प्रभात खबर के लाइफस्टाइल बीट पर 1 साल से काम कर रही हैं. यहां वे हेल्थ, फैशन और भी ट्रेंड से जुड़ी आर्टिकल लिखती हैं. ये हर लेख को दिल से लिखती है, जो पाठकों को सिर्फ जानकारी नहीं, एक एहसास पहुंचा सकें.
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