एनसीएलएटी ने ईपीएफओ की अपील में हुई देरी को माफ किया, 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

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Jamshedpur News

केनवा से लिया गया इमेज

Jamshedpur News: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी), नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ ईपीएफओ की अपील में हुई 14 दिनों की देरी को माफ कर दिया है. इससे जुड़ी पूरी खबर नीचे पढ़ें.

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जमशेदपुर से अशोक झा की रिपोर्ट 

Jamshedpur News: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी), नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा दायर अपील में हुई देरी को माफ कर दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 के लिए तय की है. 

एनसीएलएटी ने दी मंजूरी

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईपीएफओ के आवेदन (आईए नंबर 814/2026) पर सुनवाई करते हुए 14 दिनों की देरी को माफ करने का आदेश पारित किया. 

ईपीएफओ ने दी देरी के पीछे वजह

ईपीएफओ ने बताया कि सरकारी विभाग होने के कारण आदेश के खिलाफ कानूनी राय लेने और पैनल अधिवक्ताओं (Advocate) के साथ समन्वय में समय लगा. 

दस्तावेज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय लगा

मामला जमशेदपुर और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित था, जिससे दस्तावेजों के संग्रह और स्पष्टीकरण में अधिक समय गया. विभाग के भीतर कई स्तरों पर स्वीकृति और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया ने भी देरी में योगदान दिया. 

अगली सुनवाई की तिथि

पीठ ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देरी को माफ कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को निर्धारित की है.

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प्रिया गुप्ता

लेखक के बारे में

By प्रिया गुप्ता

प्रिया गुप्ता पिछले एक साल से प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. फिलहाल वह झारखंड से जुड़ी खबरों पर काम करती हैं, जिनमें सरकारी योजनाएं, प्रमुख घटनाएं, सामाजिक मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. इससे पहले वह लाइफस्टाइल डेस्क पर फैशन, हेल्थ, रिलेशनशिप, पैरेंटिंग और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं. प्रिया ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से स्नातक और अमिटी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है.

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