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आके::: कम राशन दिये जाने का लाभुकों ने किया विरोध हस्ताक्षरयुक्त आवेदन बीडीओ को सौंपा, डीलर पर की कार्रवाई की मांग07 नवंबरफोटो संख्या-08 पाकुड से जा रहा है.कैप्सन- कार्ड दिखा कर विरोध करते लाभुकप्रतिनिधि, हिरणपुर मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत डीलर द्वारा लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम चावल देने पर लाभुकों ने राशन दुकानों में डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया. मामला प्रखंड मुख्यालय के विष्णु स्वयं सहायता समूह की है. इसको लेकर लाभुकों ने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन बीडीओ मो जफर हसनात को देकर डीलर पर कार्रवाई की मांग की है. इस पर बीडीओ ने लाभुकों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मामले की जांच कराये जाने का आश्वासन दिया. लाभुक रसूलन बीबी, शाहनाज बीबी, नासिर अंसारी, चैनभानु बेवा, सकीला बीबी, मुन्नी बेगम, हासनभानु बेवा, दिलदार बीबी आदि ने बताया कि डीलर द्वारा मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित मात्रा प्रति सदस्य पांच किलो चावल देने के बजाय साढ़े चार किलो प्रति सदस्य को दिया जाता है. जबकि बाकी चावलों को डीलर द्वारा कालाबाजारी कर दी जाती है. लाभुकों का आरोप है कि डीलर द्वारा हमेशा लाभुकों को चावल व केराेसिन तेल निर्धारित मात्रा से कम दिया जाता है. जिसका विरोध करने पर कई प्रकार की धमकी दी जाती है. कहते हैं बीडीओप्रखंड विकास पदाधिकारी मो जफर हसनात ने बताया कि मामले की जांच एमओ से करायी जायेगी. दोषी पाये जाने पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.कहते हैं एसडीओअनुमंडल पदाधिकारी विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा कि डीलर के विरुद्ध जांच की जायेगी. दोषी पाये जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

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