साहिबगंज : राजमहल अनुमंडल के पियारपुर निवासी नेमुल हक ने विद्युत विभाग के एसडीओ व जेइ पर विद्युत कनेक्शन लेने के बाद भी कनेक्शन नहीं जोड़ने को लेकर उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था.
उन्होंने कहा कि 13 जून 12 को कनेक्शन का रसीद कटाया गया था, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं जोड़ा गया.इधर, उपभोक्ता विभाग के न्यायाधीश संतोष कुमार सिन्हा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एसडीओ व जेइ पर मानसिक प्रताड़ना को लेकर पांच हजार व केश दर्ज के बाद हुए खर्च को लेकर एक हजार कुल छह हजार का जुर्माना लगाया है तथा 15 दिनों के अंदर इसे जमा कराने का आदेश सुनाया है.