सूचना. एक अगस्त से नियम प्रभावी
घर में दो बोतल से ज्यादा शराब मिली तो दस हजार रुपये जुर्माना
पहले 55 देसी व पांच विदेशी शराब की दुकानें थी संचालित
एक व्यक्ति दो बोतल से ज्यादा नहीं खरीद सकेगा
अब 15 की जगह मात्र आठ घंटे तक ही खुलेगी दुकानें
साहिबगंज : जिले में अब 55 की जगह 11 दुकानें रहेगी. एक अगस्त से साहिबगंज जिले में कुल 11 शराब की दुकान ही रहेगी संचालित. जानकारी के अनुसार अब शराब दुकान से जितनी चाहे उतनी शराब नहीं मिलेगी. एक व्यक्ति को दो बोतल ही शराब मिल सकेगी. इतना ही नहीं 15 घंटे तक खुली रहने वाली शराब की दुकानें अब आठ घंटे तक ही खुली रहेगी. एक अगस्त से कुछ ऐसी ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि एक अगस्त से झारखंड में शराब की दुकानों का संचालन सरकार करेगी. साहिबगंज शहरी इलाकों में एक ही दुकानें पुरानी साहिबगंज में रहेगी. अगर किसी भी व्यक्ति के घर में सीलबंद दो बोतल से ज्यादा शराब मिलेगी तो उस व्यक्ति से दस हजार रुपये तक जुर्माना
वसूला जायेगा.
कहां कितनी दुकानें
पुरानी साहिबगंज एक
बरहरवा एक
भैंसमारी बरहेट एक
बोरियो दो
उधवा एक
मंडरो एक
कोटालपोखर एक
बबनगामा एक
कहते हैं उत्पाद अधीक्षक
सरकार के जो नियम आये हैं उसके तहत दुकान खोले जायेंगे. 25 आवेदन आये थे लेकिन अब 11 दुकान ही आवंटित किये जायेंगे. जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है..
संजय कुमार, उत्पाद अधीक्षक
कम होगी दुकानों की संख्या
नयी प्रक्रिया के तहत साहिबगंज में अधिकतम 11 दुकानें ही रह जायेगी. पहले 55 देशी व 5 विदेशी दुकानें थी लेकिन अब 11 दुकानें ही रहेगी. भवन मालिक ही दुकान बनाकर सरकार को उपलब्ध करायेंगे. उसके बदले प्रति वर्ग किमी के हिसाब से दुकान का किराया अदा किया जायेगा. दुकान में शराब बेचने वाले कर्मचारी भी अनुबंध के आधार पर रखे जायेंगे.