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जिला न्यायालयों में आगंतुक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाये : डीजीपी

डीजीपी ने कोर्ट, न्यायाधीशों व उनके आवासीय परिसरों की सुरक्षा की समीक्षा की, दिए निर्देश

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट, जिलों न्यायालयों, न्यायाधीशों व उनके आवासीय परिसर की सुरक्षा को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की. इस दौरान डीजीपी ने जिलों के एसएसपी व एसपी को आदेश दिया कि न्यायिक पदाधिकारियों व कर्मचारियों के न्यायालय परिसर में मौजूद रहने तक सभी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें. साथ ही हाइकोर्ट की तर्ज पर अन्य जिला न्यायालयों में भी आगंतुक निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए जैप आइटी से समन्वय स्थापित करें. सभी न्यायालय परिसर के प्रवेश व निकास द्वार पर पदाधिकारी के साथ सशस्त्र पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति और न्यायिक दंडाधिकारी के आवासीय परिसर व काॅलोनी में सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाये. वहीं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाये. बैठक में एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाठकर, एडीजी सुमन गुप्ता, आइजी असीम विक्रांत मिंज, पंकज कंबोज व रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली व विशेष शाखा के एसपी मौजूद थे. जबकि रेंज डीआइजी, जिलों के एसएसपी व एसपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक में मौजूद रहे. बंदियों को फिजिकल मोड की जगह वीडियो कांफ्रेंसिंग से करायें कोर्ट में पेश : डीजीपी ने सुरक्षा कारणों से ट्रायल व विचारण के दौरान अभियुक्तों को फिजिकल मोड के बजाय संभव हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश कराने का निर्देश दिया. साथ ही न्यायालय सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों का नियमित रूप से बदलाव सुनिश्चित करने को भी कहा. न्यायाधीशों के आवासीय परिसरों के प्रवेश व निकास द्वार पर मोर्चा का निर्माण कराते हुए सभी रेंज डीआइजी को माह में एक बार न्यायालय व आवासीय परिसर का औचक निरीक्षण करने को कहा. वहीं झारखंड हाइकोर्ट परिसर के आंतरिक इलाकों में सुरक्षाकर्मियों द्वारा दो पहिये व चार पहिये वाहन से गश्ती सुनिश्चित करने पर बल दिया. न्यायाधीशों के मूवमेंट पर विशेष चौकसी का निर्देश : डीजीपी ने जिलों में स्थित न्यायालय परिसर, न्यायिक पदाधिकारियों व उनके आवासीय परिसरों की सुरक्षा, उनके मूवमेंट के दौरान जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले जिला के स्काॅर्ट पार्टी के मिलने व प्रभार ग्रहण करने तक उन्हें स्काॅर्ट करने का निर्देश दिया. साथ ही विशेष शाखा को वीआइपी मूवमेंट के दौरान लगातार माॅनिटरिंग करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीशों के आने-जाने वाले मार्ग में अनाधिकृत पार्किंग, गलत दिशा से चलने वाले वाहन व रास्ते में पड़ने वाले हाट बाजार के पास अनाधिकृत व गलत पार्किंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया.

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Prabhat Khabar News Desk
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