Vinay Choubey News| रांची, राणा प्रताप : शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी क्वाशिंग याचिका खारिज कर दी है. विनय चौबे ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था. साथ ही कोर्ट से अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी को निरस्त किया जाये.
विनय चौबे की याचिका हाईकोर्ट ने कर दी खारिज
विनय चौबे की याचिका पर गुरुवार 14 अगस्त को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विनय चौबे की याचिका को खारिज कर दिया.
FIR और दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे चौबे
शराब घोटाला मामले में विनय चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था. विनय चौबे का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी में एसीबी ने नियमों का पालन नहीं किया. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ हुई दंडात्मक कार्रवाई को निरस्त किया जाये.
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20 मई को विनय चौबे को एसीबी ने किया था गिरफ्तार
कोर्ट ने उनकी दलील सुनने के बाद उनकी याचिका रद्द कर दी. एसीबी ने 20 मई 2025 को शराब घोटाले से जुड़े मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. विनय चौबे अभी न्यायिक हिरासत में हैं. झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है.
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