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नया आधार बनवाने के लिए अब PAN नहीं चलेगा, इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य

28 Nov, 2025 9:47 am
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UIDAI Rules 2025

आधार कार्ड का लोगो, Pic Credit- Chatgpt

UIDAI Rules 2025: UIDAI ने आधार बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब नया आधार कार्ड बनवाने या सत्यापन के लिए PAN कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा. UIDAI ने पैन को दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है. नया आधार बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे प्रमुख दस्तावेज होगा, जबकि बैंक पासबुक केवल पते के प्रमाण के रूप में मान्य रहेगी.

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UIDAI Rules 2025, रांची : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में बड़ा बदलाव किया है. अब नया आधार बनवाने या किसी तरह के सत्यापन के लिए पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. इसके लिए पैन को पहचान दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है. पहले बैंक पासबुक के साथ बैंक का सर्टिफिकेट पहचान के रूप में मान्य था. लेकिन UIDAI ने इसे भी अपडेट कर दिया है. अब आवासीय पते का प्रमाण देने के लिए और जन्म प्रमाणपत्र आधार का सबसे प्रमुख दस्तावेज होगा. UIDAI की नई व्यवस्था के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार केवल जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनाया जायेगा.

बैंक पासबुक पहचान नहीं, आवासीय प्रमाण के लिए मान्य

UIDAI ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बैंक पासबुक अब पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं होगी. हालांकि यह आवासीय पता साबित करने के लिए मान्य दस्तावेज रहेगा. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं होगी. स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, सरकारी प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नया आधार आसानी से बन जायेगा.

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अब पुराना आईडी देने की जरूरत नहीं

अब आधार अपडेट कराना भी आसान होगा. पहले अपडेट के लिए पुराने आधार के साथ पहचान पत्र देना अनिवार्य था, लेकिन नई व्यवस्था में इसकी बाध्यता समाप्त कर दी गयी है. अब केवल बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण के आधार पर ही अपडेट की प्रक्रिया पूरी होगी.

जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य

नियमों में संशोधन के अनुसार नया आधार बनवाने के लिए सबसे अनिवार्य दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र होगा. वहीं, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेजों की सूची में भी संशोधन किया गया है. UIDAI का मानना है कि इससे आधार बनवाने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और दस्तावेज फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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