प्रमुख संवाददाता, रांची. कांटाटोली स्थित एचपीसीएल पेट्रोल पंप के संचालक रॉबर्ट प्रभात मिंज ने कहा है कि उन्हें या उनके परिजनों को फ्लाइओवर निर्माण के लिए इस्तेमाल की गयी जमीन के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. फ्लाइओवर निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया जमीन का अधिग्रहण ही अवैध है. राज्य सरकार ने गलत तरीके से जमीन लेकर कांटाटोली फ्लाइओवर के निर्माण में इस्तेमाल किया है. श्री मिंज ने कहा कि फ्लाइओवर निर्माण के लिए गलत प्रक्रिया अपना कर मेरे पेट्रोल पंप का एनओसी कैंसिल किया गया. मेरे 100 साल से भी ज्यादा पुराने घर को नुकसान पहुंचाया गया. इस दौरान जुडको ने मीडिया में भ्रामक खबरें प्रसारित करा कर मेरे परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेसा व जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कांटाटोली फ्लाइओवर के लिए जमीन हासिल की है. बिना ग्राम सभा या टीएसी की अनुमति के राज्य सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती है. पेसा क्षेत्र में नगर निगम का गठन ही अवैध है. बावजूद इसके कांटाटोली फ्लाइओवर मामले में गलत तरीके से गठित नगर निगम की स्वीकृति से जमीन अधिग्रहित कर ली गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कृत्य के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है. डब्लूपीसी 3152/2019 में गलत तरीके से एनओसी रद्द करने को चुनौती दी गयी थी. मामले में न्यायालय ने डीसी को पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी करने का आदेश दिया है. न्यायालय में एक अन्य मामले डब्लूपीसी 5224/2018 की भी सुनवाई चल रही है. इसमें न्यायालय ने अंतरिम आदेश देते हुए वादी को बाउंड्री वाल बनाने के लिए स्वतंत्र बताया है.
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