Ranchi news : साउंड प्रूफ बनाना होगा रूफ टॉप बार, नियमावली बना रहा निगम
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Feb 2025 8:49 PM
निगम ने कहा कि भवन में रहने वाले व आसपास के लोगों को साउंड से न हो परेशानी. आम लोग भी 30 दिनों के अंदर निगम में दे सकते हैं सुझाव व आपत्ति.
रांची. राजधानी में रूफ टॉप बार का संचालन किस प्रकार से हो, इसके लिए रांची नगर निगम नियमावली बना रहा है. इसके तहत रूफ टॉप बार को इस प्रकार बनाना होगा कि यहां ध्वनि प्रदूषण नहीं के बराबर हो. इसकी दीवारें इस प्रकार बनायी जाये कि बार के आसपास में रहने वाले लोगों के साथ-साथ इस बार के निचले तल में रहने वाले लोगों को भी साउंड से किसी प्रकार की परेशानी न हो. नियमावली के इस ड्राफ्ट को रांची नगर निगम ने आम लोगों के लिए जारी कर 30 दिनों के अंदर जनता से सुझाव मांगा है.
30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में नहीं बना सकते रूफ टॉप बार
नयी नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी भवन की छत का जो क्षेत्रफल होगा, उसके 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से में रूफ टॉप बार का निर्माण नहीं किया जायेगा. यहां खाना बनाकर लोगों को खिलाया जायेगा. लेकिन, गैस सिलेंडर ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा जायेगा. रूफ टॉप बार के निर्माण में किसी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं किया जायेगा. स्टील व अल्युमिनियम का उपयोग किया जायेगा.1000 रुपये प्रति वर्गमीटर शुल्क लेगा निगम
जितने वर्गमीटर में रूफ टॉप बार का संचालन होगा, उसके हिसाब से निगम प्रति वर्गमीटर 1000 रुपये शुल्क लेगा. साल में एक बार निगम की टीम संबंधित बार का निरीक्षण करेगी. इसमें यह देखा जायेगा कि संबंधित बार का संचालन निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा है या नहीं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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