21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Ranchi News : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर लगायी रोक

अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला

नयी दिल्ली/रांची. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले में रांची की निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी. जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर प्रतिवादी झारखंड सरकार व भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. पीठ ने कहा मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाये. अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है. उन्होंने दलील दी कि मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दायर नहीं की जा सकती है. वहीं प्रतिवादी नवीन झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. हाइकोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करनेवाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए वर्ष 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करायी थी. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था. कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था. बाद में गांधी ने हाइकोर्ट का रुख किया था, जिसने निचली अदालत में उनके खिलाफ आगे की किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel