27.7 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Ranchi news : म्यूटेशन का आवेदन रिजेक्ट करने पर सीओ को बताना होगा स्पष्ट कारण

भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के आदेश के बाद म्यूटेशन के केस को बिना ठोस कारण के रिजेक्ट करनेवाले अंचलाधिकारी फंसेंगे.

रांची. भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के आदेश के बाद म्यूटेशन के केस को बिना ठोस कारण के रिजेक्ट करनेवाले अंचलाधिकारी फंसेंगे. उन्हें केस रिजेक्ट करने का स्पष्ट कारण 50 शब्दों में लिखना होगा. इस आदेश से अंचलाधिकारियों में हड़कंप है. सारे अंचल कार्यालयों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है.

मनमानी करते थे अधिकारी

राजस्वकर्मी अब तक दाखिल-खारिज के मामले में मनचाहे तरीके से निर्णय ले रहे थे. अगर नीचे से राजस्व उप निरीक्षक व निरीक्षक दाखिल-खारिज के मामले में पॉजिटिव रिपोर्ट देते भी थे, तो भी अंचलाधिकारी अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे रिजेक्ट कर रहे थे. इसमें केवल यह उल्लेख रहता था कि दाखिल-खारिज अस्वीकृत किया जाता है. केस रिजेक्ट होने पर रैयत इसका कारण जानने के लिए अंचल कार्यालय दौड़ते रह जाते थे. अब इसका कारण खुद लिख कर अंचलाधिकारियों को बताना होगा. इससे सही दस्तावेज वाली जमीन के म्यूटेशन को नहीं रोका जा सकेगा. इससे आम लोगों को राहत मिलेगी.

सभी सीओ को दिशा-निर्देश भेजा जायेग

ाइधर, मंत्री के आदेश के बाद इस बाबत अंचलाधिकारियों को दिशा-निर्देश नहीं मिला है. मंत्री के आदेश के आलोक में विभाग की ओर से सारे सीओ को दिशा-निर्देश भेजना है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब अगले सप्ताह इस बाबत सारे अंचलाधिकारियों को आदेश भेजा जायेगा. उसके बाद दाखिल-खारिज केस के निबटारे में लोगों को राहत मिल सकेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

सरकारी कार्यालय में धूम्रपान

सरकारी कार्यालय में धूम्रपान करने वाले जनसेवक के निलंबन पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया?


ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel