Ranchi News : मनी लाउंड्रिंग मामले में मो इश्तियाक अहमद को हाइकोर्ट से राहत

Updated:
विज्ञापन
Ranchi News : मनी लाउंड्रिंग मामले में मो इश्तियाक अहमद को हाइकोर्ट से राहत

हाइकोर्ट ने प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान किया

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी कोयला व्यापारी मो इश्तियाक अहमद की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान किया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि इजहार अंसारी का रिश्तेदार होने के कारण उन्हें इस केस में फंसाया गया है. सारा बिजनेस इजहार अंसारी द्वारा ही किया जाता था और कंट्रोल भी किया जाता था. इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. इडी ने 72 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग का जो आरोप लगाया है, वह सही नहीं है. आरोप गलत है. उन्होंने अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. वहीं इडी की ओर से प्रशांत विद्यार्थी ने पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Shrawan Kumar

लेखक के बारे में

By Shrawan Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola