रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी कोयला व्यापारी मो इश्तियाक अहमद की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान किया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि इजहार अंसारी का रिश्तेदार होने के कारण उन्हें इस केस में फंसाया गया है. सारा बिजनेस इजहार अंसारी द्वारा ही किया जाता था और कंट्रोल भी किया जाता था. इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. इडी ने 72 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग का जो आरोप लगाया है, वह सही नहीं है. आरोप गलत है. उन्होंने अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. वहीं इडी की ओर से प्रशांत विद्यार्थी ने पैरवी की.
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