झारखंड के पारा शिक्षकों को अब हर साल नहीं कराना होगा सेवा सत्यापन और मानदेय बढ़ोतरी, क्या है नया प्रावधान

Updated at : 01 Sep 2024 9:31 AM (IST)
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झारखंड के पारा शिक्षकों को अब हर साल नहीं कराना होगा सेवा सत्यापन और मानदेय बढ़ोतरी, क्या है नया प्रावधान

झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन एक बार हो चुका है, उनका रिकाॅर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाये.

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रांची : झारखंड के सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) को अब प्रति वर्ष संतोषप्रद सेवा का सत्यापन नहीं कराना होगा. शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए मुखिया व प्रमुख से सेवा सत्यापन कराना होता था. झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. जिलों को भेजे गये गये पत्र में कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार, सेवा सत्यापन होने के बाद प्रति वर्ष चार फीसदी मानदेय की वृद्धि होगी. मानदेय बढ़ोतरी के लिए जिलों द्वारा प्रति वर्ष सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन का प्रमाण मांगा जाता था.

एक बार सत्यापन होने के बाद जिला कार्यालय में रखा जाएगा रिकॉर्ड

अब झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन एक बार हो चुका है, उनका रिकाॅर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाये. शिक्षक पर अगर एक वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई हो तो उसके सेवा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. परियोजना के पत्र के बाद अब शिक्षकों को प्रति वर्ष मानदेय बढ़ोतरी के लिए सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन नहीं करना होगा. इस दौरान शिक्षक पर किसी प्रकार की अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई की गयी है, तो सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन अनिवार्य होगा.

मुखिया व प्रमुख के स्तर से होता है सत्यापन

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत कक्षा एक से पांच के शिक्षकों के सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन मुखिया व कक्षा छह से आठ के शिक्षकों का सत्यापन प्रमुख के स्तर से किया जाता है. वहीं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के सेवा सत्यापन नगर निगम क्षेत्र में मेयर व नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सत्यापन का प्रावधान नियमावली में नहीं था. कैबिनेट की पिछली बैठक में इसके लिए नियमावली में संशोधन किया गया है. शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी की बकाया राशि जल्द दी जायेगी.

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