रांची नगर निगम समेत सभी 49 निकायों में चुनाव की घोषणा जल्द, जानें कब होगा आरक्षण रोस्टर के गजट का प्रकाशन

झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है. जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं. वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है
झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है. जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं. वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है. आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है. एक-दो दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जायेगा. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गयी है. उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है.
राज्य के सभी 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया गया है. बीते ढाई वर्षों से लंबित धनबाद और देवघर नगर निगम समेत 14 निकायों में चुनाव होगा. साथ ही रांची नगर निगम समेत राज्य के 35 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव कराया जायेगा. इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है. झारखंड राज्य नगर निकाय निर्वाचन नियमावली में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पूर्व चुनाव कराने से संबं
रांची. मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम नौ नवंबर से आठ दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान 12, 13, 19 और 20 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जायेगा. इसे लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने निर्देश जारी किया है. जारी निर्देश में सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को विशेष अभियान के दिन मतदान केंद्रों पर उपस्थित रह कर इस कार्य को गति देने को कहा गया है.
मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर स्कूल और कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया जा रहा है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मैरी मडकी ने बताया कि नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति होनी है. स्कूल और कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के शिक्षक को नोडल पदाधिकारी नामित करने के लिए कहा गया है.राज्य के सभी 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया गया है. बीते ढाई वर्षों से लंबित धनबाद और देवघर नगर निगम समेत 14 निकायों में चुनाव होगा.
साथ ही रांची नगर निगम समेत राज्य के 35 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव कराया जायेगा. इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है. झारखंड राज्य नगर निकाय निर्वाचन नियमावली में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पूर्व चुनाव कराने से संबंधित प्रावधान है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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