वन भूमि घोटाला: आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Updated:
विज्ञापन

झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य द्वार. फाइल फोटो.

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग वनभूमि घोटाला मामले में आईएएस विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह मामला एसीबी कांड संख्या 11/2025 से जुड़ा हुआ है. अब सभी की नजर फैसले पर है. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

विज्ञापन

रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग वनभूमि घोटाला मामले से जुड़े आरोपी आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई पूरी हो गई. यह सुनवाई जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी गईं. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

विज्ञापन

एसीबी और बचाव पक्ष ने रखा अपना पक्ष

सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से अदालत में आरोपों को मजबूत आधार देने की कोशिश की गई. एसीबी ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है और मामले में आगे की जांच आवश्यक है. वहीं दूसरी ओर, आईएएस विनय कुमार चौबे की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं. बचाव पक्ष ने दलील दी कि उन पर लगाए गए आरोप न तो तथ्यात्मक रूप से सही हैं और न ही उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मौजूद है.

जमानत की मांग और निर्दोष होने का दावा

प्रार्थी की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है. उनकी ओर से जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि जांच में सहयोग करने के लिए वे हमेशा तैयार हैं. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता.

एसीबी कांड संख्या 11/2025 से जुड़ा मामला

यह मामला एसीबी हजारीबाग द्वारा दर्ज कांड संख्या 11/2025 से संबंधित है. इसी मामले में विनय कुमार चौबे ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मामला वनभूमि से जुड़े कथित घोटाले और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: बरियातू जमीन घोटाला मामले में दिलीप घोष को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज

अदालत का अगला कदम

सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट इस मामले में जमानत को मंजूरी देता है या फिर जांच को और मजबूत आधार देने के लिए याचिका खारिज करता है.

इसे भी पढ़ें: पलामू के लोग सावधान! साइबर ठगों ने डीसी साहब का बनाया फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola