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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अदालत ने दिया यह निर्देश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा में राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था.


झारखंड में चल रहे राहुल के खिलाफ मुकदमे

बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं. नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था. इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. फिलहाल हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं.

नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी पर भी कर चुके हैं आपत्तिजनक टिप्पणी

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में राहुल गांधी की सभा हुई थी. इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सब चोर हैं. इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची की निचली अदालत में परिवाद दायर किया था. इस मामले में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाल ही में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था.

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