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शराब पर एक्साइज ड्‌यूटी बढ़ाने एवं थोक बिक्री नियमावली 2021 के गठन का झारखंड सरकार ने किया फैसला, जानें कैबिनेट के अहम फैसले

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये किये. कैबिनेट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के अंतर्गत राहत प्रदान करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. कैबिनेट ने प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं-

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये किये. कैबिनेट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के अंतर्गत राहत प्रदान करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये. कैबिनेट ने प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं-

– कैबिनेट ने शराब की खुदरा बिक्री पर एक्साइज ड्‌यूटी को बढ़ाने का निर्णय किया है जबकि स्पेशल एक्साइज ड्‌यूटी को हटा दिया गया है.

– झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि को विस्तार दिया गया है.

– कैबिनेट ने डोमरा जाति को झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा भारत सरकार से करने का फैसला किया है.

-झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021 के गठन को स्वीकृति दी गयी है.

-कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराने के दौरान ऋण से संबंधित एकरारनामे के दस्तावेज पर स्टांप शुल्क एक रुपए मात्र करने की स्वीकृति दी गयी.

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– मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत भोजन पकाने वाली रसोईया सह सहायिकाओं के मानदेय में योजना अंतर्गत देय रुपए 1 हजार मात्र प्रतिमाह के अतिरिक्त पूर्व से राज्य योजना अंतर्गत देय मानदेय राशि रुपए 500/- प्रतिमाह में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से रुपए 500/- प्रतिमाह में वृद्धि करते हुए कुल देय अतिरिक्त मानदेय रुपए 1000/- प्रतिमाह एवं वार्षिक 10 माह की देयता के लिए अतिरिक्त वार्षिक 39 करोड़ 79 लाख 55 हजार रुपए मात्र व्यय करने की स्वीकृति दी गई.

Prabhat Khabar Digital Desk
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