रांची (वरीय संवाददाता). राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में 11 अप्रैल 2023 को रांची में आयोजित सचिवालय मार्च मामले में आरोपी 27 भाजपा नेताओं को झारखंड हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सचिवालय मार्च मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने अंंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रार्थियों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा ने सचिवालय मार्च का आयोजन किया था. कार्यक्रम पूर्व घोषित था. मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी बनाया है, जो गलत है. उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया.
लेटेस्ट वीडियो
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित 27 नेताओं को राहत
राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में 11 अप्रैल 2023 को रांची में आयोजित सचिवालय मार्च मामले में आरोपी 27 भाजपा नेताओं को झारखंड हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है.
Modified date:
Modified date:
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
