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Jharkhand News: होमगार्ड में भर्ती के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी

राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा संशोधित नियमावली की स्वीकृति प्रदान कर दी है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गृह विभाग द्वारा गजट जारी करने की तिथि से यह नियमावली भी लागू हो गयी है

रांची : झारखंड में अब गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) यानी ‘होमगार्ड’ की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के लिए राज्य के ही किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी जरूरी होगा. साथ ही यह भी शर्त रहेगी कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का अच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा.

राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा संशोधित नियमावली की स्वीकृति प्रदान कर दी है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गृह विभाग द्वारा गजट जारी करने की तिथि से यह नियमावली भी लागू हो गयी है. संशोधित नियमावली के तहत निरीक्षक के पद प्रोन्नत पद होंगे. इसके अलावा जमादार लिपिक के सभी पद प्रोन्नति के पद होंगे.

अधिनायक (लिपिक) के मूल कोटि के 75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति (कंप्यूटर जानकार) एवं 25 प्रतिशत प्रोन्नति सिपाही से भरे जायेंगे. चालक का पद सिपाही का प्रोन्नत पद होगा. सिपाही श्रेणी में सिपाही (मूल कोटि का पद) सीधी नियुक्ति से भरी जायेगी.

सिपाही के पद पर सीधी भर्ती झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर होगी. सिपाही नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/अायु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन के लिए जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के आरक्षी की नियुक्ति के लिए निर्धारित है. लिपिक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक राज्य के किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.

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