Ranchi News : 22 मार्च को खत्म हो रहा है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल

Published by :PRADEEP JAISWAL
Published at :17 Mar 2025 6:20 PM (IST)
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Ranchi News : 22 मार्च को खत्म हो रहा है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल

झारखंड में पिछले पांच वर्षों से चल रहा नगर निकाय चुनाव होने का इंतजार और लंबा होता दिख रहा है. राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ डीके तिवारी का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है.

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रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड में पिछले पांच वर्षों से चल रहा नगर निकाय चुनाव होने का इंतजार और लंबा होता दिख रहा है. राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ डीके तिवारी का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है. राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने पर 48 स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रभावित हो जायेगी. इससे राज्य में लगातार टल रहे नगर निकाय चुनाव में और विलंब होगा.

झारखंड को छोड़ अन्य राज्यों में पांच साल है कार्यकाल

झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष का निर्धारित किया गया है. जबकि, देश के अन्य सभी राज्यों में निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल निर्धारित है. झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की अवधि कम होने का असर शहरी निकायों व पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ता है. राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने या नये व्यक्ति को पदस्थापित किये जाने से अनावश्यक ज्यादा समय लगता है. जिससे चुनाव में विलंब होता है.

जारी है चुनाव कराने के पूर्व की प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में शहरी निकायों का चुनाव कराने के पूर्व की प्रक्रिया शुरू की गयी है. निकाय चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से मतदाता सूची लेकर उसे स्थानीय निकायों की सीमा के आलोक में तैयार कर लिया गया है. जिला मुख्यालयों से मतदाता सूची का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी है. आपत्तियों के समाधान के बाद निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा. इसके अलावा आयोग द्वारा जिलों में मतदान केंद्रों की सूची भी तैयार की जा रही है.

दो जिलों को छोड़ कर शेष का हो गया ट्रिपल टेस्ट

स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बगैर ट्रिपल टेस्ट के स्थानीय निकाय चुनाव कराना कराने पर राज्यों को पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीट को अनारक्षित मान कर चुनाव कराना होगा. जिससे पिछड़ी जातियों को स्थानीय निकायों में आरक्षण के लाभ नहीं मिलेगा. राज्य पिछडा वर्ग आयोग ने जल्द ही सभी जिलों में ट्रिपल टेस्ट पूरा होने की बात कही है.

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