रांची. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में हुई अवैध निकासी के मद्देनजर वित्त विभाग ने राज्य के कोषागारों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मियों को दो दिनों के अंदर वापस भेजने का निर्देश दिया है. कोषागार में लॉगिन के लिए उनकी आइडी भी अविलंब डी-एक्टिवेट करने को कहा है. साथ ही अभिलेखों की सुरक्षा के लिए एक पदाधिकारी को जिम्मेवारी देने का निर्देश दिया है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल, रांची में हुई अवैध निकासी के मद्देनजर वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है.
कर्मियों की सूची मांगी ह
ैवित्त विभाग ने सभी कोषागार व उप कोषागार पदाधिकारियों को पत्र लिख कर नौ मई तक अन्य कार्यालयों से प्रतिनियुक्त कर्मियों की सूची मांगी है. साथ ही दो दिनों के अंदर उनकी सेवा पैतृक कार्यालय या विभाग को वापस करते हुए उसकी सूचना देने का निर्देश दिया है. कहा है कि कोषागार में कार्य के लिए कर्मियों की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग की अनुमति के बाद जिला पेंशन व लेखा कार्यालय में पदस्थापित लेखा सहायक को अतिरिक्त के रूप से कोषागार का कार्य आवंटित किया जा सकता है.कोषागार में लॉगिन के लिए वित्त विभाग की अनुमति से बनेगा आइडी
राज्य के कोषागारों में ट्रेजरी मॉड्यूल के कार्यों के लिए नियुक्त कर्मियों का यूजर आइडी वित्त विभाग की अनुमति से ही बनाया जायेगा. कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है. कहा है कि कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशक की अनुमति के बाद ही कर्मियों का यूजर आइडी बनाया जायेगा. कोषागार में अन्य कार्यालयों से प्रतिनियुक्त कर्मियों का लॉगिन व आइडी डी-एक्टिवेट किया जाये. इसमें किसी तरह की कठिनाई होने पर कोषागार व सांस्थिक वित्त निदेशक का अनुमोदन लिया जाये.कागज सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेवार होंगे पदाधिकारी
राज्य के कोषागारों में भौतिक अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी जायेगी. प्रत्येक कोषागार में भौतिक अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभिलेखागार का जिम्मा एक पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

