Ranchi News : पूजा सिंघल की याचिका पर इडी को जवाब दायर करने का मिला अंतिम अवसर
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Feb 2025 12:14 AM
Birsa Munda
मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने इडी का पक्ष सुना. इडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा-197 के तहत अभियोजन स्वीकृति लेना जरूरी है, लेकिन उनके मामले में इडी की ओर से ऐसा नहीं किया गया है. बिना अभियोजन स्वीकृति के ही केस चलाया जा रहा है. दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं इडी की ओर से जवाब दायर करने के लिए और समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूजा सिंघल ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूजा सिंघल सहित उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. उनके खिलाफ इडी ने 200 पन्नों में आरोप पत्र दाखिल किया है. इसमें बताया गया है कि चतरा, खूंटी व पलामू में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ रुपये अधिक थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










