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झारखंड में पान मसाला, गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के लिए डॉ हर्षवर्धन ने की बन्ना गुप्ता की तारीफ, कहा- यह कदम स्वागतयोग्य

झारखंड में पान मसाला, गुटखा आदि के बैन होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तारीफ की है. उन्होंने पत्र लिख कर कहा कि आपका यह कदम काफी प्रशंसनीय है. जरूरत है पान- मसाला, गुटखा आदि के दुष्प्रभाव का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये एवं लोगों को जहां-तहां थूकने से फैलने वाले संक्रमण के बारे में जागरूक किया जाये.

रांची : झारखंड में पान मसाला, गुटखा आदि के बैन होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तारीफ की है. उन्होंने पत्र लिख कर कहा कि आपका यह कदम काफी प्रशंसनीय है. जरूरत है पान- मसाला, गुटखा आदि के दुष्प्रभाव का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये एवं लोगों को जहां-तहां थूकने से फैलने वाले संक्रमण के बारे में जागरूक किया जाये. डाॅ हर्षवर्धन ने राज्य की जनता के नाम संदेश भी दिया है. बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस पहल पर आभार जताया. डॉ हर्षवर्धन ने राज्य की जनता के नाम संदेश भी दिया.

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झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉ हर्षवर्धन की तारीफ पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह एक सामूहिक प्रयास है, जो आम जनता के सहयोग से ही संभव होगा. हमारा प्रयास है कि झारखंड को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये. ये टीम झारखंड को समर्पित करता हूं, जो कोरोना से लड़ रही हैं.

अपने संदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि थूकना (Spitting) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है. तंबाकू सेवन करने से मुंह के अंदर ज्यादा लार (Saliva) बनता है. इसीलिए तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति जहां- तहां थूकने की होती है. पूरे देश में करीब 20 करोड़ लोग चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं.

झारखंड में 38.9 फीसदी लोग तंबाकू सेवन करते हैं, जिसमें से चबाने वाले तंबाकू उपयोग करने वालों का 35.4 फीसदी है. अगर इसको पूरी तरह से देखा जाये, तो राज्य के करीब 86 लाख लोग पान, मसाला, गुटका, जर्दा, खैनी का सेवन करते हैं, जो हमारे राज्य के लिए एक गंभीर हालत पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा कि जितने भी संक्रमण वाले रोग हैं, उनके कीटाणु थूकने से फैलते हैं. जिसके कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना (COVID-19), यक्ष्मा (TB), इन्फ्लूएंजा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.

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कोरोना महामारी से बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है, वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं. जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सभी सार्वजानिक जगहों पर पान मसाला, जर्दा और गुटका के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इसका सेवन करने हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 268 एवं 269 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. इस मामले में छह माह तक की कारावास हो सकती है.

राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी. सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

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