Ranchi News : उच्च शिक्षा निदेशालय में उपनिदेशकों की होगी प्रतिनियुक्ति, आवेदन 25 तक

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 02 Mar 2025 12:37 AM

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Birsa Munda

विवि व कॉलेज में कार्यरत शिक्षक तीन वर्ष के लिए होंगे प्रतिनियुक्त

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रांची. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय में तीन उपनिदेशक की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. इस पद पर वर्तमान में कार्यरत शिक्षक का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण विभाग द्वारा नयी प्रतिनियुक्ति की जा रही है. यह प्रतिनियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए की जायेगी. इसमें विवि व कॉलेज के शिक्षक पात्र होंगे. उच्च शिक्षा निदेशालय ने इच्छुक व योग्य शिक्षकों से 25 मार्च 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया है. विभाग के अवर सचिव के अनुसार उपनिदेशक के तीन पद में दो अनारक्षित तथा एक अनुसूचित जनजाति के होंगे. प्रतिनियुक्ति शिक्षकों के पद की श्रेणी राजपत्रित वर्ग वन कहलायेगी. प्रतिनियुक्त शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान संबंधित विवि से किया जायेगा. उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता राज्य के सरकारी विवि/कॉलेज का शिक्षक होना है. चयन विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा. आवेदनकर्ता को असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजी कक्षाअों में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ-साथ यूजीसी एवं राज्य सरकार के नियम/परिनियम की पूरी जानकारी हो. आवेदक की उम्रसीमा अधिकतम 60 वर्ष हो. आवेदन निबंधित डाक/ई-मेल (highereducationjharkhand@gmail.com) के माध्यम से भेजना है. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही जमा करना होगा. अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा. उपनिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों का वेतनमान 15600-39100 एजीपी 7000 रुपये होगा. आवेदन प्रपत्र विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

उपनिदेशक डॉ अनमोल को लेकर कर्मचारियों ने किया वीसी का घेराव

इधर, उच्च शिक्षा निदेशालय में उपनिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त मारवाड़ी कॉलेज के शिक्षक डॉ अनमोल लाल की प्रतिनियुक्ति रद्द कराने के लिए रांची विवि मुख्यालय के कर्मचारियों ने कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा का घेराव किया. कर्मचारी नेता नवीन चंचल व अर्जुन राम के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कुलपति से कहा कि डॉ लाल की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद बिना विवि की सहमति के कैसे उन्हें अवधि विस्तार दिया गया. यह विवि की स्वायत्तता पर प्रहार है. विवि ने पूर्व में ही डॉ लाल को वापस करने के लिए निदेशालय को पत्र भेजा है. इसके बावजूद निदेशालय ने तीन माह का अवधि विस्तार दे दिया है, जो नियम संगत नहीं है.

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