CM Sukhar Rahat Yojna 2025, रांची: झारखंड में एक बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. इसलिए किसानों के लिए राज्य सरकार कृषि संबंधी कई योजनाएं चलाती है. इनमें से एक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है. इस योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा 3,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता प्रदान दी जाती है. साल 2025 में इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक किसान परिवारों को यह राशि दी जानी है.
वर्तमान वर्ष में 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित
वर्तमान वर्ष 2025 में सरकार ने 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को मानें तो 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे की चपेट में हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. बीते वर्ष 2024 में कम बारिश होने के कारण 17 जिलों के कुल 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था. जिससे लगभग 14 लाख किसान परिवार प्रभावित हुए थे. वहीं, वर्ष 2023 में 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था.
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किन वजहों से यह योजना शुरू की गयी
अनियमित बारिश के कारण फसल खराब होने पर किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं. कई बार ऐसी परिस्थितियों में किसान कर्ज के तले दब जाते हैं और आत्महत्या जैसा गलत कदम भी उठा लेते हैं. किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की.
आवश्यक पात्रता
- आवेदक किसान को झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है
- वैसे किसान जो अन्य बीमा योजना का लाभ ना ले रहें हो
- किसानों की 33 फीसदी से अधिक फसल नष्ट हुई हो
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- खेत का खाता नंबर
- खसरा नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
कैसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए प्रभावित किसानों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है. ऐसे में ये किसान अपने किसी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.
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