Ranchi News : दुष्कर्म के आरोपी जीजा को 20 साल की सजा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Feb 2025 12:15 AM

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28 जून 2019 को आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम

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रांची. पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग साली से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार जीजा अनिल एक्का को 20 साल की सजा सुनायी. उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह और जेल की सजा काटनी होगी. अदालत ने 11 फरवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया गया. पीड़िता छह बहनों में सबसे छोटी थी. दुष्कर्म का आरोपी अनिल एक्का पीड़िता की बड़ी बहन का पति है. वर्ष 2019 में चान्हो थाना में घटना को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें कहा गया था कि 28 जून 2019 को आरोपी पीड़िता को नामांकन कराने के लिए स्कूल लेकर गया था. लौटने के दौरान बाइक खराब होने की बात कह कर नाबालिग को पैदल ही खेत के रास्ते घर ले जाने लगा. शराब के नशे में जीजा ने सुनसान जगह देख कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था. घर लाैटने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

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