ePaper

बाइक सस्ती, टैक्स में छूट- खरीदारों की बल्ले-बल्ले

Updated at : 13 Sep 2025 1:05 AM (IST)
विज्ञापन
बाइक सस्ती, टैक्स में छूट- खरीदारों की बल्ले-बल्ले

जीएसटी की नयी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. इससे दो पहिया वाहन खरीदारों को बड़ा फायदा मिलेगा.

विज्ञापन

रांची. जीएसटी की नयी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. इससे दो पहिया वाहन खरीदारों को बड़ा फायदा मिलेगा. अब इन वाहनों की खरीद पर लगभग 7,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का लाभ अकेले एक्स शोरूम कीमतों पर मिलेगा. इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की कीमतों में भी मामूली कमी आयेगी, जिससे कुल लागत घटेगी.

22 सितंबर से पहले भी डीलर दे रहे ऑफर

लोग 22 सितंबर से पहले भी लाभ ले सकें, इसके लिए वाहन डीलरों की ओर से कई ऑफर दिये जा रहे हैं. कोई एक्सचेंज ऑफर दे रहा है, तो कोई कॉरपोरेट डिस्काउंट. साथ ही बुकिंग कराने पर इंस्टेंट गिफ्ट के रूप में 2,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और कैश बोनस भी मिल रहा है. यह छूट ग्राहकों के इनवॉयस पर लागू होगी. इधर, लोग भी कीमतें कम होने के इंतजार में हैं.

350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक पर टैक्स में बड़ी कटौती

नियमों में बदलाव के बाद अब 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत था. वहीं, 350 सीसी से अधिक की बाइक पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 31 प्रतिशत था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRAVEEN

लेखक के बारे में

By PRAVEEN

PRAVEEN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola