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नियुक्ति नियमावली तैयार : वेतनमान लेने के लिए पारा शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा
रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के लिए नियोजन व सेवा शर्त नियमावली तैयार कर ली गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना की वेबसाइट पर नियमावली अपलोड कर दी गयी है. शिक्षकों से इस पर 10 नवंबर तक अपनी आपत्ति देने को कहा गया है. नयी नियमावली के तहत वेतनमान (मानदेय के समतुल्य) के लिए पारा […]
रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के लिए नियोजन व सेवा शर्त नियमावली तैयार कर ली गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना की वेबसाइट पर नियमावली अपलोड कर दी गयी है. शिक्षकों से इस पर 10 नवंबर तक अपनी आपत्ति देने को कहा गया है. नयी नियमावली के तहत वेतनमान (मानदेय के समतुल्य) के लिए पारा शिक्षकों को सीमित आकलन परीक्षा देनी होगी. परीक्षा पास करनेवाले पारा शिक्षक ‘सहायक शिक्षक’ कहलायेंगे. परीक्षा पास करनेवाले शिक्षकों को ही वेतनमान दिया जायेगा.
पहली से पांचवीं कक्षा और छठी से आठवीं कक्षा के लिए अलग-अलग दो स्तर पर परीक्षाएं होंगी. पहली परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा, जबकि दूसरी परीक्षा लिखित होगी.
दूसरी परीक्षा विषय आधारित होगी. परीक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी होगा. परीक्षा का प्रश्न पत्र एनसीइआरटी/सीबीएसइ एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिलेबस पर आधारित होंगे.
प्राथमिक कक्षा के प्रश्न की कठिनाई का अधिकतम स्तर माध्यमिक या समकक्ष व उच्च प्राथमिक कक्षा के प्रश्न की कठिनाई का अधिकतम स्तर टेन प्लस टू/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा. पारा शिक्षक प्रस्तावित नियमावली पर दस नवंबर तक अपनी आपत्ति दे सकते हैं.
60 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा
सीमित आकलन परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में पांच फीसदी की छूट दी जायेगी. किसी भी परिस्थिति में प्राप्तांक में पांच फीसदी से अधिक की छूट नहीं दी जायेगी. आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को दो फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जायेगी. परीक्षा में पास होने के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा.
नयी नियमावली पर िशक्षकों से 10 नवंबर तक मांगी गयी आपत्ति
सीमित परीक्षा पास करनेवाले पारा शिक्षक अब ‘सहायक शिक्षक’ कहे जायेंगे
पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं तक के लिए होगी अलग-अलग परीक्षाएं
शिक्षक की श्रेणी वर्तमान पास होने के ग्रेड पे 12वर्ष की सेवा 24 वर्ष की सेवा
मानदेय बाद वेतनमान के बाद ग्रेड पे के बाद ग्रेड पे
प्रशिक्षित एवं टेट पास 15000 5200-20200 2400 2800 4200
केवल प्रशिक्षित 13000 5200-20200 2000 2400 2800
प्रशिक्षित एवं टेट पास 14000 5200-20200 2000 2400 2800
केवल प्रशिक्षित 12000 5200-20200 1900 2000 2400
परीक्षा पास नहीं करनेवालों का कांट्रैक्ट समाप्त होगा
परीक्षा हर साल होगी. एक पारा शिक्षक को अधिकतम दो आकलन परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जायेगा. प्रथम परीक्षा आयोजन के तीन वर्ष के अंदर दोनों अवसरों का उपयोग करना अनिवार्य होगा.
परीक्षा में असफल होने पर पारा शिक्षकों का कांट्रैक्ट समाप्त कर दिया जायेगा. परीक्षा पास करनेवालों को वेतनमान दिया जायेगा. वेतनमान पर प्रति वर्ष राज्य सरकार के कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता देय होगा. पारा शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के आधार पर तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जायेगी.
60 साल तक दे सकेंगे सेवा
पारा शिक्षक की सेवा संतोषप्रद रहने पर वे अधिकतम 60 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकेंगे. महिला शिक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा. पारा शिक्षकों को वर्ष में अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा.
परीक्षा का स्वरूप
कक्षा एक से पांच
प्रथम पाली
विषय पूर्णांक
बाल विकास 30
एवं शिक्षण पद्धति
भाषा-हिंदी 30
भाषा-अंग्रेजी 30
क्षेत्रीय भाषा 30
संस्कृत/उर्दू सहित
पर्यावरण 20
द्वितीय पाली
अंग्रेजी भाषा की समझ 50
एवं निष्कर्ष आधारित प्रश्न
गणित 50
कक्षा छह से आठ
प्रथम पाली
विषय पूर्णांक
बाल विकास एवं 50
शिक्षण पद्धति
भाषा-हिंदी 50
भाषा-अंग्रेजी 50
द्वितीय पाली
विज्ञान शिक्षक 100
गणित, विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान व वनस्पति शास्त्र में से कोई दो)
सामाजिक विज्ञान शिक्षक 100
इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र में से कोई तीन
भाषा शिक्षक 100 अंग्रेजी, हिंदी/संस्कृत/उर्दू/ अन्य भाषा
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