झारखंड में तृतीय, चतुर्थ व अराजपत्रित वर्ग-दो की नौकरियां केवल स्थानीय को ही

रांची : झारखंड कैबिनेट ने 2018 में घोषित स्थानीय नीति के आलोक में राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया. इसके तहत आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में राज्य के बाहर से आये सभी आवेदन रद्द माने जायेंगे.जिन नियुक्तियों के लिए परीक्षा […]
रांची : झारखंड कैबिनेट ने 2018 में घोषित स्थानीय नीति के आलोक में राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव का फैसला किया. इसके तहत आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में राज्य के बाहर से आये सभी आवेदन रद्द माने जायेंगे.जिन नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है, उन पदों पर नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा.
प्रक्रिया में बदलाव होने की वजह से कैबिनेट ने आवेदकों के उम्र सीमा की गणना के लिए नया कट ऑफ डेट का निर्धारण किया.राज्य सरकार ने 2018 में वर्ग ‘ग’ (तृतीय श्रेणी), वर्ग ‘घ’ (चतुर्थ श्रेणी) और अराजपत्रित वर्ग-दो के पदों पर सिर्फ स्थानीय को ही नियुक्त करने का फैसला किया था.
सरकार की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्तियों के लिए प्रकाशित वैसे सभी विज्ञापन रद्द माने जायेंगे, जिनकी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है.पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों में वैसे सभी आवेदकों के आवेदन रद्द माने जायेंगे, जो स्थानीय नीति के दायरे में नहीं हैं. यह आवेदक नये सिरे से प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन भी नहीं कर सकेंगे.
उनका परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जायेगा. वहीं, स्थानीय नीति के दायरे में शामिल आवेदकों को नये सिरे से आवेदन देना होगा. आवेदन में पहले दिये गये रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करना होगा. ऐसे आवेदकों को दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने और आवेदन लेने की वजह से उम्र सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट में बदलाव किया गया है.
इसके तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को छोड़ कर अन्य सभी पदों जैसे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी जैसे आवेदकों के अपर एज लिमिट की गणना के लिए कट ऑफ डेट एक अगस्त 2010 निर्धारित किया गया है. प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य सभी पदों पर नियुक्ति की लोअर एज लिमिट की गणना के लिए कट ऑफ डेट एक अगस्त 2019 तय किया गया है.
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