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जेपीएससी घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआइ दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट सौंपे

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को जेपीएससी घोटाले में दर्ज मामलों में जांच की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट दो सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश दिया है. जेपीएससी द्वारा ली गयी सिविल सेवा परीक्षा प्रथम और द्वितीय में हुए घोटाले से संबंधित मामले में 2017 से ही जांच में प्रगति की जानकारी नहीं मिलने […]

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को जेपीएससी घोटाले में दर्ज मामलों में जांच की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट दो सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जेपीएससी द्वारा ली गयी सिविल सेवा परीक्षा प्रथम और द्वितीय में हुए घोटाले से संबंधित मामले में 2017 से ही जांच में प्रगति की जानकारी नहीं मिलने पर बुद्धदेव उरांव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
याचिकाकर्ता बुद्धदेव उरांव की ओर से अधिवक्ता निर्मल कुमार अंबष्ठ ने दलील पेश की. कहा कि निगरानी द्वारा जांच में सुस्ती बरते जाने की वजह से झारखंड हाइकोर्ट ने 2012 में जेपीएससी घोटाले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था. इसके बाद रांची सीबीआइ ने निगरानी द्वारा दर्ज कुल 12 मामलों की प्रारंभिक जांच की. इसके बाद सीबीआइ ने सात नियमित मामले दर्ज किये. इनमें से पांच मामलों में सीबीआइ द्वारा आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, जबकि सिविल सेवा परीक्षा प्रथम और द्वितीय में हुए घोटाले की जांच चल रही है.
मॉनिटरिंग पर लगी थी पाबंदी : कोर्ट को वकील ने बताया कि घोटाले की जांच के दौरान उभरे कानूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2014 में सीबीआइ से जांच नहीं कराने की बात कही. इसके बाद सीबीआइ जांच बंद हो गयी. इस बिंदु पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी. 27 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीबीआइ जांच पर सहमति दी. हालांकि, हाइकोर्ट द्वारा जांच की मॉनिटरिंग पर पाबंदी लगा
दी गयी. इस कारण 2017 के बाद से जेपीएससी घोटाले की जांच में हुई प्रगति की जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही मामले की जांच में प्रगति की जानकारी सीबीआइ से मांगा है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को प्रगति रिपोर्ट देने काे कहा है.

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