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रांची : लालू की जमानत पर पांच जुलाई को होगी सुनवाई
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को देवघर कोषागार घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सीबीआइ को जवाब दायर करने को कहा. प्रतिवादी सीबीआइ की अोर से जवाब दायर करने के लिए […]
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को देवघर कोषागार घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने मामले में सीबीआइ को जवाब दायर करने को कहा. प्रतिवादी सीबीआइ की अोर से जवाब दायर करने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने सीबीआइ के आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई स्थगित कर दी. अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी़
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के आरसी-64ए/96 के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है.
याचिका में प्रार्थी की अोर से बताया गया है कि वह इस मामले में अब तक आधी से अधिक सजा काट चुके हैं. उनकी उम्र 72 वर्ष हो गयी है. वे कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं. उनका रिम्स में इलाज चल रहा है. उन्होंने जेल में बितायी गयी अवधि के आधार पर हाइकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है. लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में बंद हैं.
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