ePaper

चारा घोटाला : लालू प्रसाद ने झारखंड हाइकोर्ट से मांगी जमानत, कोर्ट ने कहा...

Updated at : 21 Jun 2019 3:17 PM (IST)
विज्ञापन
चारा घोटाला : लालू प्रसाद ने झारखंड हाइकोर्ट से मांगी जमानत, कोर्ट ने कहा...

रांची : चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट से शुक्रवार को भी जमानत नहीं मिली. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में […]

विज्ञापन

रांची : चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट से शुक्रवार को भी जमानत नहीं मिली. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का वक्त मांगा. कोर्ट ने सीबीआइ को 5 जुलाई तक का समय दिया और कहा कि उसी दिन याचिका पर सुनवाई होगी.

लालू प्रसाद के वकील ने जमानत याचिका में दलील दी है कि देवघर कोषागार से निकासी मामला (RC64A/96) में वह आधी से अधिक सजा भुगत चुके हैं. इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल (42 महीने) की सजा सुनायी थी. इस केस में लालू प्रसाद 25 महीने जेल में बिता चुके हैं.

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सीबीआइ को शपथ पत्र दायर करने का दिया आदेश. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. लालू ने 13 जून को झारखंड हाइकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. इस पर कोर्ट ने सीबीआइ को नोटिस दिया था, जिसका जवाब देने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को दो सप्ताह का वक्त मांगा.

ज्ञात हो कि चारा घोटाला के चार में से तीन मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है. रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में उनकी तबीयत बिगड़ गयी थी, जिसके बाद से वह अस्पताल में अपनी सजा काट रहे हैं. रिम्स, एम्स और मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज हो चुका है.

बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी के लिए उन्हें झारखंड हाइकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी. इसी दौरान मुंबई में लालू प्रसाद ने इलाज करवाया. जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और उसके बाद से राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में भर्ती हैं. इसके पहले लालू यादव ने चुनाव का हवाला देकर भी जमानत मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola