रांची : पूर्व एजी सुहैल अनवर नहीं रहे, आज दी जायेगी मिट्टी
Updated at : 03 Jun 2019 8:05 AM (IST)
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रांची : पूर्व महाधिवक्ता सुहैल अनवर का निधन शनिवार की रात 12 बजे मैक्स अस्पताल दिल्ली में हो गया. वह 73 वर्ष के थे. वह एक वर्ष से कैंसर से पीड़ित थे. अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें 30 मई को दिल्ली ले जाया गया, जहां एक जून की देर रात निधन हो गया. वह […]
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रांची : पूर्व महाधिवक्ता सुहैल अनवर का निधन शनिवार की रात 12 बजे मैक्स अस्पताल दिल्ली में हो गया. वह 73 वर्ष के थे. वह एक वर्ष से कैंसर से पीड़ित थे. अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें 30 मई को दिल्ली ले जाया गया, जहां एक जून की देर रात निधन हो गया. वह अपने पीछे तीन पुत्र और एक पुत्री का भरा-पूरा परिवार छोड़ गये हैं. वकालत के पेशे में वह लगभग 50 साल से अधिक समय तक रहे.
सुहैल अनवर का पार्थिव शरीर तीन जून को शाम चार बजे विमान से रांची लाया जायेगा. इसी दिन एशा की नमाज के बाद डोरंडा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जायेगा. वह राज्य के एक प्रतिष्ठित वकील थे. उनकी पहचान बेहतर अधिवक्ता के तौर पर थी. राष्ट्रपति शासन के दौरान उन्हें दो बार एजी नियुक्त किया गया था. वह करीब 10 साल तक रांची विवि, एकेडमिक काउंसिल, रिम्स के अलावा कई संस्थाओं के वकील रहे. उन्होंने 1967 में डिस्ट्रिक कोर्ट से प्रैक्टिस की शुरुआत की. इसके बाद में इन्होंने हाइकोर्ट में प्रैक्टिस की.
हाइकोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई मामलों में जनहित याचिकाएं दायर की. साथ ही आम लोगों की समस्या और उनके अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी. रांची को अतिक्रमण मुक्त कराने, रिम्स की स्थिति में सुधार लाने, सड़क, पानी की स्थिति में सुधार लाने के लिए जनहित याचिकाओं का उपयोग उन्होंने किया. रांची में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना और उसके लिए जगह उनके प्रयास से ही संभव हुआ.
एडवोकेट जेनरल के निधन पर शोक प्रकट किया
इधर, पूर्व एडवोकेट जेनरल सुहैल अनवर के निधर हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी, खुर्शीद हसन रूमी ने शोक प्रकट किया. उन्होंने कहा कि उनके निधन से समाज को व्यापक क्षति हुई है. उधर उनके निधन वरीय कांग्रेसी नेता मतलूब इमाम, आलोक दूबे, सामाजिक कार्यकर्ता नौशाद अालम सहित अन्य ने भी शोक प्रकट किया है़
सुहैल अनवर का परिचय
जन्म:16 जुलाई 1946
वकील बने:15 अक्तूबर 1968
सीनियर अधिवक्ता:2002
महाधिवक्ता: वर्ष 2010 व 2012
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