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रांची : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करें

Updated at : 20 May 2019 12:44 AM (IST)
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रांची  :  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करें

रांची : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियुक्तियों और नामांकन में आरक्षण देने के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है. इसके माध्यम से कहा गया है कि सर्टिफिकेट निर्गत करने […]

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रांची : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियुक्तियों और नामांकन में आरक्षण देने के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है. इसके माध्यम से कहा गया है कि सर्टिफिकेट निर्गत करने के प्रपत्र में निवास का उल्लेख है. इस बिंदु पर पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा व पहचान से संबंधित मानदंडों या शर्त्तों को आधार मान कर सर्टिफिकेट निर्गत करने को कहा गया है.

उल्लेखनीय है कि विभाग ने झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा व पहचान से संबंधित एक संकल्प वर्ष 2016 में जारी किया था. यानी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संकल्प संख्या 3198, जो 18 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था, उसे ही अंगीकृत कर सर्टिफिकेट जारी किया जाये. इस तरह की इसकी अड़चनें समाप्त हो गयी है.
जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सर्टिफिकेट निर्गत करने के क्रम में प्रपत्र में निवास का उल्लेख किया गया है. इसे लेकर सर्टिफिकेट निर्गत करने में थोड़ी अड़चनें हो रही थी. कार्मिक विभाग ने इसे क्लियर कर दिया है. कार्मिक द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि केंद्र सरकार के संस्थानों रेलवे, एनटीपीसी आदि द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है.
राज्य में भी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है. इसके साथ ही विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में नये सत्र के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
इन सारी जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है. राज्य में रहनेवाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को केंद्र व राज्य सरकार के संस्थानों में नियोजन व नामांकन में आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना आवश्यक है. इसे ध्यान में रखते हुए कार्मिक ने नया संकल्प जारी किया है.
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