रांची : दुष्कर्म और हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद
Updated at : 02 Apr 2019 9:17 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म अौर हत्या के अभियुक्त रंजीत कुमार वर्णवाल को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माने की राशि मृतका के परिजनों को देने का निर्देश […]
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रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म अौर हत्या के अभियुक्त रंजीत कुमार वर्णवाल को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माने की राशि मृतका के परिजनों को देने का निर्देश दिया है.
यह मामला चुटिया थाना कांड संख्या 243/14 से संबंधित है. मामले के सूचक प्रभाकर नायडू ने पुलिस को जानकारी दी थी कि चुटिया स्थित द्वारिकापुरी के रोड नंबर 10 में एक खाली अर्धनिर्मित मकान में एक युवती की लाश पड़ी है. पुलिस ने मौके से युवती की नग्न हालत में लाश बरामद की थी. चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था. पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अनुसंधान के क्रम में रंजीत कुमार वर्णवाल की संलिप्तता का पता चला था. ट्रायल के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया था कि युवती के साथ उसकी मित्रता थी. इसके बाद उसे 20 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस वाद में 18 मार्च 2015 को चार्जशीट अौर 22 मई 2015 को चार्जफ्रेम गठन हुआ था. अभियोजन की अोर से सूचक, जांच पदाधिकारी सहित 15 लोगों की गवाही दर्ज करायी गयी थी.
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