रांची : वोटर आइडी के बिना भी किया जा सकता है मतदान, जानें

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Mar 2019 8:57 AM

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रांची : चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर आइडी कार्ड आवश्यक नहीं है. मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर बिना मतदाता पहचान पत्र के भी वोट डाल सकते हैं. मतदाता पहचान पत्र में फोटो बेमेल या अन्य गड़बड़ी होने पर वोट दिया जा सकता है. चुनाव आयोग ने इसके लिए भी निर्देश जारी […]

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रांची : चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर आइडी कार्ड आवश्यक नहीं है. मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर बिना मतदाता पहचान पत्र के भी वोट डाल सकते हैं.
मतदाता पहचान पत्र में फोटो बेमेल या अन्य गड़बड़ी होने पर वोट दिया जा सकता है. चुनाव आयोग ने इसके लिए भी निर्देश जारी किया है. मतदाताओं को विकल्प के तौर पर दूसरे फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है. मतदान स्थल पर वोट डालने से पहले मतदाताओं को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपनी पहचान साबित करनी होगी.
मतदाता पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सरकारी या लोक उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र में किसी एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान का अधिकार हासिल किया जा सकता है.
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