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रांची : हाइकोर्ट चलने के समय लाउडस्पीकर व डीजे का परिचालन प्रतिबंधित
रांची : झारखंड हाइकोर्ट परिसर के समीप तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में शनिवार को गोपनीय शाखा में उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में विचार-विमर्श के बाद कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. हाइकोर्ट परिसर के 50 मीटर की परिधि में न्यायालय […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट परिसर के समीप तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में शनिवार को गोपनीय शाखा में उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में बैठक हुई.
बैठक में विचार-विमर्श के बाद कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. हाइकोर्ट परिसर के 50 मीटर की परिधि में न्यायालय अवधि में लाउडस्पीकर व डीजे साउंड सिस्टम के परिचालन को प्रतिबंधित घोषित करने के लिए सदर एसडीअो को आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया.
आदेश निर्गत होने के बाद हटिया डीएसपी व डोरंडा थाना प्रभारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में लाउडस्पीकर व डीजे साउंड सिस्टम के परिचालन पर रोक लगाना सुनिश्चित करें. साथ ही न्यायालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित सामाजिक व धार्मिक स्थल में 80 डेसीबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजानेवाले की जांच कर उसे नियंत्रित करेंगे. डीपीआरअो को जिम्मेवारी दी गयी कि हाइकोर्ट परिसर के 500 मीटर परिधि में साइलेंस/नो हॉर्न जोन साइन एज व फ्लेक्स लगाना सुनिश्चित करें.
उक्त क्षेत्र में पर्व त्योहारों/निर्वाचन के अवसर पर यदि लाउडस्पीकर की अनुमति विशेष परिस्थिति में दी जाती है, तो संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में 80 डेसीबल से ज्यादा के वॉल्यूम में लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम का परिचालन नहीं हो. निर्देश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ एसडीअो, ट्रैफिक एसपी व डीएसपी हटिया कार्रवाई करेंगे. प्रतिबंधित क्षेत्र में चार पहिया वाहन चालक द्वारा डबल प्रेशर हॉर्न/बाइकर्स साइलेंसर फ्री बाइक/वाहन के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया. यदि इस तरह का कोई मामला पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव सप्ताह में कम से कम एक बार ध्वनि प्रदूषण की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे. एसडीअो व सिटी एसपी को निर्देश दिया गया कि वह डीजे एसोसिएशन/साउंड सिस्टम के संचालकों के साथ बैठक कर ध्वनि प्रदूषण विनिमय व नियंत्रण नियम-2000 की सुसंगत धाराओं की जानकारी देते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.
हाइकोर्ट परिसर सहित अन्य साइलेंस जोन घोषित क्षेत्र में लाउडस्पीकर के प्रयोग होने पर वाहन व ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त करने के साथ प्रयोगकर्ता व संचालक पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी. यह भी कहा गया कि संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक की अवधि में लाउडस्पीकर का परिचालन नहीं किया जाये. यदि उक्त अवधि में संबंधित थाना, पीसीआर में ध्वनि मापक यंत्र से अनुश्रवण करायेंगे व आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर दंडात्मक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही के कारण यदि हाइकोर्ट के संज्ञान में कोई मामला आता है, तो संबंधित पदाधिकारी पर जिम्मेवारी तय करते हुए कार्रवाई की जायेगी.
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