रांची : इलियास हुसैन व सात को पांच साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Feb 2019 2:20 AM
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में दोषी पाते हुए एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री (पथ निर्माण विभाग) इलियास हुसैन, उनके पीए शहाबुद्दीन बेग सहित सात लोगों को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. सजा पानेवाले अन्य लोगों में कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, पथ निर्माण विभाग […]
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में दोषी पाते हुए एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री (पथ निर्माण विभाग) इलियास हुसैन, उनके पीए शहाबुद्दीन बेग सहित सात लोगों को पांच साल जेल की सजा सुनायी है.
सजा पानेवाले अन्य लोगों में कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजतबा अहमद, क्लर्क शोभा सिन्हा अौर ट्रांसपोर्टर दूधेश्वर नाथ सिंह शामिल हैं. इनमें दूधेश्वर नाथ सिंह पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि शेष अभियुक्तों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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